RBI ने बैंकों के FX जोखिम नियमों को फिर से लिखा, वैश्विक संरेखण पर प्रतिक्रिया मांगी

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AuthorAditya Rao|Published at:
RBI ने बैंकों के FX जोखिम नियमों को फिर से लिखा, वैश्विक संरेखण पर प्रतिक्रिया मांगी
Overview

भारत के केंद्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने प्रस्ताव दिया है कि बैंक विदेशी मुद्रा जोखिम (FX risk) के संपर्क और संबंधित पूंजी आवश्यकताओं की गणना कैसे करें। वैश्विक मानकों के साथ संरेखण का लक्ष्य रखते हुए, नए नियम 1 अप्रैल, 2027 तक लागू किए जाने की योजना है। RBI इन महत्वपूर्ण समायोजनों पर प्रतिक्रिया मांग रहा है।

नियामक बदलाव की ओर

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को प्रस्तावित संशोधन जारी किए हैं, जो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अपने विदेशी मुद्रा जोखिम (FX exposure) का आकलन करने और ऐसे जोखिमों के विरुद्ध कितनी पूंजी (capital) रखनी है, इसमें मौलिक रूप से परिवर्तन करेंगे। ये बदलाव भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के भीतर जोखिम प्रबंधन ढांचों (risk management frameworks) में एक महत्वपूर्ण पुनर्संरेखण का संकेत देते हैं।

वैश्विक बेंचमार्क के साथ संरेखण

केंद्रीय बैंक ने कहा कि ये संशोधन घरेलू नियमों को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं (international best practices) के साथ सिंक्रनाइज़ करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इसका उद्देश्य सभी विनियमित वित्तीय संस्थाओं में विदेशी मुद्रा की अस्थिरता (FX volatility) को प्रबंधित करने के लिए एक समान और मजबूत दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है।

प्रमुख प्रस्तावित परिवर्तन

प्रस्तावित ढांचे के तहत, बैंक अब ऑनशोर और ऑफशोर नेट ओपन पोजीशन (net open positions) की अलग-अलग गणना नहीं करेंगे। इसके बजाय, एक एकीकृत गणना अनिवार्य की जाएगी। RBI कुछ "स्ट्रक्चरल" (structural) विदेशी मुद्रा निवेशों, जैसे कि विदेशी सहायक कंपनियों या शाखाओं में, को नेट ओपन पोजीशन गणनाओं से बाहर करने की भी अनुमति देने की योजना बना रहा है।

एक उल्लेखनीय समायोजन में FX जोखिम गणना के लिए "शॉर्टहैंड" (shorthand) विधि को संशोधित करना शामिल है ताकि सोने (gold) में ओपन पोजीशन को अलग तरह से माना जा सके, जो वैश्विक नियामक रुझानों के अनुरूप है। इसके अलावा, बैंकों को अपने विदेशी परिचालनों से सभी संचित या अप्रेषित अधिशेष (un-remitted surpluses) को अपनी नेट स्पॉट पोजीशन (net spot position) गणनाओं में शामिल करना होगा। RBI वर्तमान में इन प्रस्तावों पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया मांग रहा है, और नए नियमों को 1 अप्रैल, 2027 से लागू करने का लक्ष्य है।

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